एक महिला, जिसे कथित तौर पर उसके पति ने बेटा पैदा न करने पर ‘तीन तलाक़’ दिया, ने दिल्ली के साकेत कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
हुमा हाशिम नाम की महिला ने दावा किया है कि नई दिल्ली स्थित एक उद्योग निकाय के निदेशक दानिश हाशिम ने उसे तलाक देने के लिए ‘ट्रिपल तालक’ का उच्चारण किया। हुमा और दानिश की शादी को 23 साल हो चुके है और उनकी 20 और 18 साल की दो बेटियां है।
“वह हमेशा से एक बेटा चाहता था और उसने मुझे कई गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। एक दिन वह मेरी बेटी को मार रहा था और जब मैंने उसे बचाने की कोशिश की तो उसने मुझे लात मारी और मुझ पर थूका। उसने फिर मुझे तीन तलाक़ दे दिया। हमने शिकायत दर्ज करने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया,” हाशिम ने एएनआई को बताया।
हुमा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसकी 13 जुलाई को की गयी शिकायत के आधार पर FIR दर्ज नहीं की। हुमा ने यह भी कहा कि उन्हें अपनी शिकायत वापस लेने के लिए डराया जा रहा था। महिला ने अपनी बेटियों के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) को भी एक शिकायत सौंपी है।
मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019, संसद द्वारा जुलाई 2019 में पारित किया गया था जो मुसलमानों के बीच “ट्रिपल तालक” के माध्यम से तत्काल तलाक की प्रथा को दंडनीय अपराध बनाता है।