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फिलहाल लागू नहीं होगा हिट एंड रन कानून, ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का ऐलान, हड़ताल वापस होगी

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नई दिल्‍ली. तीन नए क्रिमिनल लॉ के खिलाफ हड़ताल पर गए ट्रांसपोर्टरों के दो दिनों तक चले प्रदर्शन के बीच आज केंद्र सरकार और ड्राइवरों के बीच सुलह हो गई है. केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून को फिलहाल लागू नहीं करने का फैसला लिया गया है.

 

बता दें कि देशभर में हिट एंड रन के नए कानून को लेकर हर ओर प्रदर्शन चल रहा है इसी बीच आज ट्रांसपोर्टरों और केंद्र सरकार के बीच हुई सुलह के बाद हिट एंड रन पर कड़ी सजा के नियम को फिलहाल लागू ना करने का फैसला लिया गया है. गृह सचिव अजय भल्‍ला ने कहा कि हिट एंड रन पर नियम अभी लागू नहीं होंगे. ड्राइवरों से काम पर लौटने की अपील की गई है. 10 साल की सजा और जुर्माने का नियम अभी लागू नहीं किया जाएगा.

 

नया नियम के मुताबिक अगर सड़क दुर्घटना के बाद गाड़ी चालक पुलिस को टक्कर की सूचना दिए बिना मौके से फरार होता है तो उसे 10 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा. कई राज्यों में ट्रक ड्राइवर इसका विरोध कर रहे हैं. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल और चक्काजाम कर दिया है. न सिर्फ ट्रक ड्राइवर बल्कि बस, टैक्सी और ऑटो चालक भी इसका विरोध कर रहे हैं. नए नियम निजी वाहन चालकों पर भी समान रूप से लागू होंगे.