नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख शुक्रवार है (30 जून).
केंद्र सरकार ने पहले पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 तय की थी. हालांकि, बाद में यह तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी गई थी.
शुक्रवार (30 जून) के बाद, यदि कोई समय सीमा तक अपने दोनों कार्डों को लिंक करने में विफल रहता है, तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. दोनों कार्डों को लिंक करने के लिए यूजर्स को 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा और सभी करदाताओं के लिए अपने पैन नंबर को अपने आधार से लिंक करना अनिवार्य है.
गैर-अनुपालन का परिणाम कामकाजी पेशेवरों पर पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें गैर-पैन कार्ड धारक माना जा सकता है. इससे रिटर्न दाखिल करने, नियमित दर पर कर काटने और लंबित कार्यवाही को हल करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने की उनकी क्षमता में बाधा आ सकती है.
आधार और पैन कार्ड को ऐसे कर सकते है लिंक
1 – https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर लॉग इन करें.
2 – डैशबोर्ड पर, प्रोफ़ाइल अनुभाग पर जाएं और “आधार को पैन से लिंक करें” पर क्लिक कर अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें.
3 – “ई-पे टैक्स के माध्यम से भुगतान जारी रखें” पर क्लिक करें. अपना पैन दर्ज करें, पैन की पुष्टि करें, और ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) प्राप्त करने के लिए अपना मोबाइल नंबर प्रदान करें.
4 – ओटीपी सत्यापन के बाद, आपको ई-पे टैक्स पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा. आयकर टाइल पर “आगे बढ़ें” पर क्लिक करें.
5 – आकलन वर्ष (AY) को 2024-25 के रूप में चुनें और भुगतान का प्रकार “अन्य रसीदें (500)” चुनें.
6 – फिर “जारी रखें” पर क्लिक करें. लागू राशि “अन्य” के अंतर्गत पहले से भरी हुई होगी.
7 – भुगतान के बाद, आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने आधार नंबर को पैन के साथ लिंक कर सकते हैं.