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पूर्व पाक पीएम इमरान खान तोशाखाना मामले दोषी करार, कल हुई थी गिरफ़्तारी

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पूर्व पाक पीएम इमरान खान तोशाखाना मामले दोषी करार, कल हुई थी गिरफ़्तारी

 

पूर्व पाक पीएम इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद आज बुधवार को उनकी मुशीबतें और बढ़ गयी है। पीएम इमरान को आज यानी बुधवार को तोशखाना मामले में दोषी करार दिया गया है। बता दें कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने पूर्व पाक पीएम इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान इमरान की गिरफ्तारी से नाराज समर्थक कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं।

 

जानिए क्या हैं पीएम इमरान पर आरोप 

जब 2018 में सत्ता में आए इमरान खान को आधिकारिक यात्राओं के दौरान करीब 14 करोड़ रुपये के 58 उपहार मिले थे। इन महंगे उपहारों को तोशाखाना में जमा किया गया था। बाद में इमरान खान ने इन्हें तोशखाने से सस्ते दाम पर खरीद लिया और फिर महंगे दाम पर बाजार में बेच दिया। इस पूरी प्रक्रिया के लिए उन्होंने सरकारी कानून में बदलाव भी किए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इमरान ने 2.15 करोड़ रुपये में इन गिफ्ट्स को तोशखाने से खरीदा था और इन्हें बेचकर 5.8 करोड़ रुपये का मुनाफा कमा लिया

क्या है तोशखाना मामला 

दरअसल, पाकिस्तान के कानून के अनुसार किसी विदेशी राज्य के गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त कोई भी उपहार स्टेट डिपॉजिटरी यानी तोशाखाना में रखना होता है। अगर राज्य का मुखिया उपहार को अपने पास रखना चाहता है तो उसके लिए उसे इसके मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करना होगा। यह एक नीलामी की प्रक्रिया के जरिए तय किया जाता है। ये उपहार या तो तोशाखाना में जमा रहते हैं या नीलाम किए जा सकते हैं और इसके माध्यम से अर्जित धन को राष्ट्रीय खजाने में जमा किया जाता है।