मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है । दरअसल परमबीर सिंह ने अपने ट्रांसफर के खिलाफ SC में याचिका दाखिल की थी जिसपर आज सुनवाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है, इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट क्यों करे, हाई कोर्ट क्यों नही? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आप कुछ आरोप लगा रहे है और मंत्री कुछ आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में हाई कोर्ट सुनवाई क्यों नहीं कर सकता, हम मानते है कि ये मामला बेहद गंभीर है, इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट कर सकता है, आपकी जो भी डिमांड है, आप हाई कोर्ट के समक्ष रखे।
हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट क्यों आए?
परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस. के कौल ने कहा, इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की जाए। सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस कॉल ने पहला सवाल यही रखा कि हाई कोर्ट जाने की जगह सुप्रीम कोर्ट क्यों आए?
Param Bir Singh v Anil Deshmukh "serious matter", but approach Bombay High Court first: Supreme Court to Param Bir Singh#AnilDesmukh #SupremeCourt#ParambirSinghLetter https://t.co/jx4EC5ZLU8
— Bar & Bench (@barandbench) March 24, 2021
क्या कहा परमबीर सिंह के वकील ने ?
परमबीर सिंह की तरफ से काउंसिल मुकुल रोहतगी ने बेंच को आश्वासन देते हुए कहा कि वह आज दिन में ही बॉम्बे हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे और बॉम्बे हाई कोर्ट को कल सुनवाई करने के लिए आदेश दिए जाने की गुजारिश भी करेंगे।
क्या है मामला ?
दरअसल परमबीर सिंह को मशहूर कारोबारी मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक सामग्री मिलने और पुलिस अधिकारी सचिन वझे की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया था। जिसके बाद उन्होंने अपनी याचिका में होमगार्ड डीजी के पद पर ट्रांसफर किए जाने को भी चुनौती दी थी। परमबीर सिंह ने याचिका के जरिए कोर्ट से मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से उनके तबादले को ‘मनमाना’ और ‘गैरकानूनी’ होने का आरोप लगाते हुए इस आदेश को रद्द करने की अपील की थी। इसके अलावा सिंह ने राज्य सरकार, केंद्र तथा सीबीआई को देशमुख के आवास की सीसीटीवी फुटेज फौरन कब्जे में लेने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है।