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दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ख़ारिज हुई याचिका, जल्द से जल्द करना होगा सरेंडर

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दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ख़ारिज हुई याचिका, जल्द से जल्द करना होगा सरेंडर

 

दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को आज यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री की जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जल्द से जल्द सरेंडर करना पड़ेगा। बता दें कि फिलहाल वह स्वास्थ्य कारणों के चलते अंतरिम जमानत पर थे।

 

गौरतलब है कि आप नेता सत्येंद्र जैन लगभग एक साल से मेडिकल बेल पर चल रहे थे। बताते चले कि साल 2018 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की थी। आप नेता के खिलाफ सीबीआई ने साल 2017 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एफआईआर फाइल की थी। एफआईआर के मुताबिक, मनी लॉन्ड्रिंग 4 कंपनियों के माध्यम से हुई जो सीधे-सीधे सत्येंद्र जैन से जुड़ी हुई हैं.

मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को ईडी ने मई 2022 में गिरफ्तार किया था।  इसके बाद उन्हें पिछले साल 26 मई को अंतरिम जमानत मिली थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लगभग 1 साल जेल में रहने के बाद पिछले साल 26 मई को जैन को स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत मिली थी. तब उन्हें 6 हफ्ते के लिए जमानत मिली थी लेकिन बाद में धीरे-धीरे इसकी अवधि बढ़ती गई. इसी तरह सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट से स्थायी जमानत की मांग की थी, जबकि ईडी ने इसका विरोध करते हुए उन्हें दोबारा जेल भेजने की मांग की.