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जिया खान सुसाइड केस: सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सूरज पंचोली को किया बरी

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मुंबई: मुंबई में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने करीब एक दशक के बाद जिया खान आत्महत्या मामले में फैसला सुनाते हुए जिया खान आत्महत्या मामले में अभिनेता सूरज पंचोली को बरी कर दिया है.

 

पिछले हफ्ते, विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत के न्यायाधीश एएस सैय्यद ने दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था.

 

25 वर्षीय जिया खान 3 जून, 2013 को अपने जुहू स्थित घर में मृत पाई गई थीं. सूरज पंचोली को पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया था. सूरज पंचोली फिलहाल जमानत पर बाहर हैं. सीबीआई ने आरोप लगाया कि बाद में जब्त किया गया एक पत्र जिया खान द्वारा लिखा गया था और सूरज पंचोली के हाथों कथित रूप से शारीरिक और मानसिक यातना का वर्णन किया गया था.

 

सत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार से इनकार करने के बाद 2021 में इस मामले को विशेष सीबीआई अदालत को सौंप दिया गया था.

 

अभियोजन पक्ष की प्रमुख गवाह जिया की मां राबिया खान इसे हत्या का मामला मानती हैं, लेकिन नए सिरे से जांच की उनकी याचिका को पिछले साल बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. अपने बयान के दौरान, राबिया खान ने सूरज पंचोली द्वारा जिया के शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार का आरोप लगाया और आत्महत्या के सिद्धांत का समर्थन करने के लिए कानूनी सबूतों की कमी की आलोचना की.

 

सूरज पंचोली ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि जांच और चार्जशीट झूठी थी.