केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट ने दी जनमत, 23 महीने बाद मिली जमानत
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केरल के एक पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को करीब 23 महीने बाद जमानत दे दी है। पांच अक्तूबर, 2020 को सिद्दीकी कप्पन को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि कप्पन को तीन दिनों के भीतर निचली अदालत में पेश किया जाए और उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए। बता दें कप्पन को हाथरस मामले में हिंसा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
🔲 सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत दी। पत्रकार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज़ किया था। pic.twitter.com/XFXQDhifM2
— NewsMobile Samachar (@NewsMobileHindi) September 9, 2022
सिद्दीकी कप्पन को हाथरस मामले में हिंसा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए कप्पन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद सिद्दीकी की ओर से दायर जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कप्पन को जमानत पर रिहा करने पर सहमति जताई।