उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की मौत के मामले में निष्कासित भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उनके भाई और दो पुलिसकर्मियों सहित छह अन्य लोगों को शुक्रवार को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई। इन सात लोगों को 4 मार्च को कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था। अदालत ने सेंगर और उनके भाई अतुल सिंह पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
इस मामले में तीस हजारी कोर्ट ने 11 आरोपियों में से 4 को बरी कर दिया था, जबकि 7 लोग दोषी करार दिए गए थे. इससे पहले उन्नाव रेप केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. ये दूसरी एफआईआर थी, जिसमें कोर्ट ने आज सजा सुनाई है.
सेंगर के भाई के झगड़े के बाद गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्हें अस्पताल ले जाने के बजाय पुलिस स्टेशन ले जाया गया और दो दिन बाद पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई. पीड़िता के पिता की मौत 9 अप्रैल, 2018 को पुलिस हिरासत में हो गई थी.