नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें कथित मनी लॉन्ड्रिंग आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत के जमानत आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी. न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ ने 20 जून को निचली अदालत द्वारा दिए गए अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगा दी.
पीठ ने 21 जून को एजेंसी द्वारा निचली अदालत के फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे फैसले तक रोक दिया गया है. इस बीच न्यायालय ने मुख्य मामले की सुनवाई जुलाई के लिए तय कर दी है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी.
ईडी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ASG राजू ने मुद्दा उठाया कि निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि इतने दस्तावेज पढ़ना संभव नहीं था. हमारा मानना है कि इस तरह की टिप्पणी पूरी तरह से अनुचित थी और यह दर्शाती है कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर अपना ध्यान नहीं लगाया. हाईकोर्ट का विचार है कि ट्रायल कोर्ट ने अपना विवेक नहीं लगाया है और सामग्री पर विचार नहीं किया है.