कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी दिल्ली में आगामी 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है। यह सोमवार रात 10 बजे से लागू होगा और अगले एक सप्ताह तक चलेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल पत्रकार वार्ता के दौरान दिल्लीमें लॉकडाउन का एलान किया है। इसके तहत सोमवार रात 10 बजे से लेकर आगामी 26 अप्रैल तक दिल्ली में पूर्ण कर्फ्यू लगाया जा रहा है। सोमवार सुबह उपराज्यपाल अनिल बैजल संग बैठक करने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आगामी 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का एलान किया है। इसके तहत आगामी 26 अप्रैल तक सामान्य गतिविधियां ठप रहेंगी, लेकिन जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है।
अब जानें क्या रहेगा खुला और क्या बंद –
- होम डिलिवरी या टेक अवे की इजाजत रहेगी।
- अस्पताल, सरकारी कर्मचारी, पुलिस, जिलाधिकारी, बिजली, पानी, सफाई से जुड़े लोगों को कर्फ्यू में छूट मिलेगी।
- अगर किसी को अस्पताल जाना है, वैक्सीन लगवाने जाना है या किसी बीमार को बाहर ले जाना है, तो उन्हें बाहर जाने की छूट होगी।
- दिल्ली में सभी प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा।
- सरकारी दफ्तरों में कुछ ही अफसरों के आने की इजाजत होगी।
- रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को छूट मिलेगी।
- अगर कोई शादी का कार्यक्रम है, तो उसमें सिर्फ 50 लोगों को ही इजाजत दी जाएगी, लेकिन उसके लिए पास लेना होगा।
- मेट्रो, बस सर्विस चालू रहेगी। लेकिन उन्हीं लोगों को इनमें ट्रैवल करने की छूट मिलेगी, जो जरूरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं।
- सभी मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, एंटरनेटमेंट पार्क बंद रहेंगे।
- दिल्ली में रेस्तरां में जाकर खाने पर पाबंदी होगी।
बता दे बीते 24 घंटों में यानी रविवार को राजधानी में कोरोना के 25,462 नए केस सामने आए जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यहां कोरोना मरीजों के पॉजिटिव आने की दर 29.74 फीसदी हो गई है। बीते 24 घंटों में 161 मरीजों की मौत हो गई है।