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दिल्ली आबकारी नीति CBI मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की 20 अगस्त तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

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दिल्ली आबकारी नीति CBI मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की 20 अगस्त तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बार गिर झटका दिया है। कोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। बता दें की उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था।

इससे पहले सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से उपजे भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि सीबीआई के कृत्यों में कोई दुर्भावना नहीं है, उसने दिखाया है कि AAP सुप्रीमो कैसे उन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सकते हैं।

अदालत ने कहा कि सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी और प्रासंगिक सबूत जमा करने के बाद उनके खिलाफ सबूतों का चक्र बंद हो गया और यह नहीं कहा जा सकता कि यह बिना किसी उचित कारण के या अवैध था। अदालत ने कहा कि केजरीवाल कोई साधारण नागरिक नहीं हैं, बल्कि मैगसायसाय पुरस्कार विजेता और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं।

बता दें कि दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में राजधानी के शराब विक्रेताओं के लिए एक नई आबकारी नीति लेकर आई थी। इसको लेकर विवाद चरम पर पहुंचने के बाद एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इस मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया और पार्टी के सांसद संजय सिंह के बाद ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी प्रत्याशी पक्ष में प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी।

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