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ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला, हिंदूओं को मिला पूजा करने का अधिकार

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वाराणसीः अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब काशी ज्ञानवापी से जुड़े अलग-अलग मामलों की सुनवाई वाराणसी जिला न्यायालय में लगातार जारी है. इसी कड़ी में आज ज्ञानवापी परिसर से जुड़े सोमनाथ व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा-पाठ को लेकर वाराणसी जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने व्यास जी तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दे दिया है.

 

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “हिंदू पक्ष को ‘व्यास का तहखाना’ में पूजा करने की इजाज़त दी गई. जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्था करनी होगी.”

बीते मंगलवार को हिंदू-मुस्लिम पक्ष ने इस मामले को लेकर अपनी-अपनी दलील पेश की थी, जहां हिंदू पक्ष ने तहखाने में प्रवेश के साथ पूजा-पाठ करने के लिए आदेश मांगा था. वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई थी. बता दें कि करीब तीन महीने तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे के दौरान तहखाने में साफ-सफाई हुई थी. कोर्ट द्वारा आज दिए गए फैसले पर हर किसी की निगाह टिकी हुई थी. बता दें कि 1993 से व्यास जी तहखाना में बंद पड़ा था.

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