नई दिल्ली: देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों में कई सारे बदलाव हुए हैं. और इसकी के साथ बीते मंगलवार यानी 1 अक्टूबर से कुछ नियम और बदल गए हैं.
आपको बता दें 1 अक्टूबर से ड्राइवर लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) दोनों के फार्मेट में बदलाव किया गया है. आपको अपना पुराना लाइसेंस अपडेट करना होगा. यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी. इस नियम के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक ही रंग का हो जाएगा.
इसके साथ ही DL और RC में माइक्रोचिप के अलावा क्यूआर कोड भी दिए जाएंगे. यानी अब से DL और RC का रंग, लुक, डिजाइन और सिक्योरिटी फीचर्स एक समान होंगे.
ALSO READ: महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती पर, देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित करेंगे पीएम मोदी
क्यूआर कोड होने की वजह से कोई भी अपना पिछला रिकॉर्ड छुपा नहीं सकेगा. जानकारी के मुताबिक इन क्यूआर कोड को रीड करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को हैंडी ट्रैकिंग डिवाइस उपलब्ध कराया जाएगा. इन नए बदलावों के चलते सरकार अब से वाहनों और ड्राइवरों का ऑनलाइन डाटाबेस भी तैयार कर सकेगी. क्यूआर कोड और चिप में पिछला सभी रिकॉर्ड होगा.
अब तक था यह चलन
अभी तक जो नियम था उसके मुताबिक देश के हर राज्य में अलग-अलग ड्राइविंग लाइसेंस होता है. लेकिन नए नियम के आने से पूरे देश में डीएल एक जैसा हो जाएगा. अब से न सिर्फ डीएल और आरसी का रंग एक जैसा होगा, बल्कि उनकी प्रिटिंग भी एक जैसी ही हो जाएगी. सरकार ने इसके लिए पहले ही अधिसूचना जारी कर दी थी.