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सुप्रीम कोर्ट ने CBI को 45 दिनों में उन्नाव बलात्कार मामले की पूरी जांच करने के दिए निर्देश

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उन्नाव बलात्कार मामले के ताजा घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश में एक किशोरी के बलात्कार से जुड़े सभी पांच मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है.

शीर्ष अदालत ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़िता को 25 लाख रुपये अंतरिम मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं.

भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सीबीआई से कार दुर्घटना में सात दिनों में जांच और 45 दिनों में बलात्कार मामले की सुनवाई पूरी करने को कहा है.

उन्नाव गैंगरेप मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई रंजन गोगोई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि, ‘आपको कितना समय चाहिए (रेप पीड़िता और अन्य के सड़क हादसे की जांच के लिए)’ इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘एक महीना’. सीजेआई ने जवाब दिया, ‘एक महीना? नहीं, सात दिन में जांच कीजिए.’

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) द्वारा किशोरी, उसके परिवार और उसके वकील को तत्काल सुरक्षा दी गई है.

इस बीच, भाजपा ने कुलदीप सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है. सीबीआई ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के सड़क दुर्घटना मामले में भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और नौ अन्य के खिलाफ हत्या के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है.

उन्नाव बलात्कार का मामला तब सुर्खियों में आया जब रविवार को बलात्कार पीड़िता की कार में ट्रक ने टक्कर मार दी थी. कार सवार दो महिलाओं की इस दुर्घटना में मौत हो गई थी जबकि बलात्कार पीड़िता और उसका वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

ट्रक के चालक और उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है.

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बता दें कि दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से बुधवार को मुलाकात की और उन्नाव बलात्कार पीड़िता को इलाज के लिए हवाई मार्ग से दिल्ली लाने की मांग की.

पीड़िता ने कहा था कि जब वह 2017 में नौकरी की तलाश में अपने घर गई थी तो राजनेता ने उसका यौन उत्पीड़न किया था.

उसके पिता की हिरासत में मृत्यु हो गई थी, जिन्हें अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी से पहले, उन्हें कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सेंगर और उनके लोगों ने पीटा था. अतुल सेंगर को भी गिरफ्तार किया गया है और उस पर हत्या के आरोप लगे हैं.