सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मोर्फेड तस्वीर साझा करने के लिए गिरफ्तार की गई भाजपा की युवा शाखा कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई.
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने शर्मा की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए कहा, “हम मंगलवार को भाजपा की युवा शाखा कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे.”
Supreme Court agrees to hear tomorrow the plea filed by Priyanka Sharma, BJP youth wing worker who was arrested for sharing a morphed picture of West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee. (file pic). pic.twitter.com/jNAQwZ96gp
— ANI (@ANI) May 13, 2019
बंगाल के हावड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा की सदस्य प्रियंका ने अपने फेसबुक अकाउंट पर प्रियंका चोपड़ा के मेट गाला लुक पर ममता बनर्जी के चेहरे की को चस्पा कर ममता की मॉर्फेड तस्वीर फेसबुक पर साझा की.
शर्मा को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था और 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया था.
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प्रियंका शर्मा को हावड़ा साइबर अपराध शाखा ने ममता की मॉर्फेड तस्वीर साझा करने के लिए गिरफ्तार किया था. टीएमसी नेता विभास हाजरा ने भाजपा कार्यकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.
टीएमसी नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री की फोटोशॉप्ड तस्वीरों को साझा करना घोर अपराध है और यह राज्य की मुख्यमंत्री का अपमान था.