दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को 16 दिसंबर 2012 के गैंगरेप और हत्या के मामले में चार दोषियों की सजा पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।
चारों दोषियों मुकेश सिंह (32), गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) को शनिवार 1 फरवरी को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुबह 6 बजे फांसी दी जानी थी।
इससे पहले दिन में, सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर के गैंगरेप मामले में चार दोषियों में से एक,पवन गुप्ता, द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने आदेश की समीक्षा करने की मांग की गई थी जिसमें उसकी किशोरता का दावा खारिज कर दिया गया था।
इसी बीच पीड़िता की मां आशा देवी ने कहा कि, “दोषियों के वकील एपी सिंह ने मुझे चुनौती देते हुए कहा कि दोषियों को कभी भी फांसी नहीं दी जाएगी। मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगी। सरकार को दोषियों को फांसी देनी होगी।”
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बता दे कि 16 दिसंबर 2012 को 23 वर्षीय जिसे निर्भया के रूप में जाना जाता है, की मृत्यु हो गई जब एक चलती बस में उसके साथ बलात्कार करने के बाद लोहे की छड़ से प्रताड़ित किया गया और नग्न और खून बह रहा सड़क पर फेंक दिया गया। वह और उसका दोस्त एक फिल्म के बाद दक्षिण दिल्ली से बस में चढ़े थे।