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दिल्ली में आज से ऑड-ईवन नियम लागू, जानें खास बातें

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दिल्ली में खराब हवा के चलते आज सुबह 8 बजे से “ऑड-ईवन” ट्रैफिक योजना लागू हो जाएगी. नियम का उल्लंघन करने वालों पर 4000 रुपये का जुर्माना लगेगा. ये नियम 15 नवम्बर तक चलेगा.

यानी कि ऑड तारीख वाले दिन सिर्फ ऑड नंबर (1,3,5,7,9) की गाड़ियां और ईवन (2,4,6,8,0) तारीख वाले दिन ईवन नंबर की गाड़ियां ही चला सकते है.
ये नियम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहेगा.

बता दे कि इस बार सीएनजी गाड़ियों को भी ऑड-ईवन के दायरे में रखा गया है. वहीं ऑड-ईवन नियम के दायरे से दोपहिया वाहनों को बाहर रखा गया है. ऑड-ईवन सोमवार से शनिवार तक लागू होगा, जबकि रविवार छुट्टी होती है.

कौन सी गाड़ियां कब चलेंगी?

ऑड नंबर वाली तारीख – 5, 7, 9, 11, 13, 15 नवंबर सिर्फ वही गाड़िया चलेंगी जिनका नंबर प्लेट का आखिरी डिजिट ऑड (1,3,5,7,9) है.

ईवन नंबर वाली तारीख – 4, 6, 6, 10, 12, 14 नवंबर को सिर्फ वही गाड़िया चलेगी जिनका नंबर प्लेट का आखिरी डिजिट ईवन (2,4,6,8,0) है.


सोमवार सुबह दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविन्द केजरीवाल ने ट्वीट कर लोगो से ऑड-ईवन नियम पालन करने की अपील की. उन्होंने लिखा

“नमस्ते दिल्ली! प्रदूषण कम करने के लिए आज से Odd Even शुरू हो रहा है। अपने लिए, अपने बच्चों की सेहत के लिए और अपने परिवार की साँसों के लिए Odd Even का ज़रूर पालन करें। कार शेयर करें। इस से दोस्ती बढ़ेगी, रिश्ते बनेंगे, पेट्रोल बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा। दिल्ली फिर कर दिखायेगी”

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