मध्य प्रदेश: पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बिना आरक्षण होंगे चुनाव
मध्य प्रदेश में पंचायत और नगर निगम चुनाव ओबीसी आरक्षण को लेकर लंबित चल रहे थे लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को झटका देते हुए 15 दिनों में पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव कराने के आदेश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मध्यप्रदेश में बिना OBC आरक्षण के ही स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे. कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को दो हफ्ते में अधिसूचना जारी करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने सरकार की ओबीसी आरक्षण को लेकर पेश ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट को अधूरा माना। आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने के लिए और समय नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि बिना ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट के आरक्षण लागू नहीं कर सकते। ऐसे में प्रदेश में अब बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होंगे। कोर्ट ने ये भी कहा कि पिछले दो साल से स्थानीय निकायों के करीब 23 हजार पद खाली पड़े हैं। हर पांच साल में चुनाव कराना सरकार का संवैधानिक दायित्व है।
वहीं इस फैसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान जारी कर कहा, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर रिव्यू पिटीशन दायर कर आग्रह करेंगे कि एमपी के स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ कराए जाएं.