Lucknow: होटल लेवाना अग्निकांड मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारीयों सीएम योगी ने चलाया हंटर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के होटल लेवाना अग्निकांड मामले में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर हंटर चलाया हैं। सीएम योगी ने जांच के बाद लापरवाही बरतने वाले 19 अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इनमें कई सेवानिवृत्त भी शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के होटल लेवाना में आग लगने की घटना में प्रथम दृष्टया अनियमित और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। pic.twitter.com/k08AaH5fdd
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 11, 2022
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में गृह विभाग, ऊर्जा विभाग, नियुक्ति विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (लखनऊ विकास प्राधिकरण) तथा आबकारी विभाग के अधिकारियों को निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जबकि सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध सम्बन्धित विभागों के प्रचलित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इस अफसरों को किया गया निलंबित
सुशील यादव तत्कालीन अग्निशमन अधिकारी, योगेन्द्र प्रसाद अग्निशमन अधिकारी-द्वितीय, विजय कुमार सिंह मुख्य अग्निशमन अधिकारी, ऊर्जा विभाग के विजय कुमार राव सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा, आशीष कुमार मिश्रा अवर अभियन्ता, राजेश कुमार मिश्रा उपखण्ड अधिकारी, नियुक्ति विभाग के तहत महेन्द्र कुमार मिश्रा पीसीएस (तत्कालीन विहित प्राधिकारी) लखनऊ विकास प्राधिकरण को निलम्बित किया गया है. इनके अलावा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (लखनऊ विकास प्राधिकरण) के राकेश मोहन तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जितेन्द्र नाथ दुबे तत्कालीन अवर अभियन्ता, रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव तत्कालीन अवर अभियन्ता, जयवीर सिंह तत्कालीन अवर अभियन्ता तथा राम प्रताप मेट लखनऊ विकास प्राधिकरण को भी निलंबित किया गया है. आबकारी विभाग के सन्तोष कुमार तिवारी तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी लखनऊ, अमित कुमार श्रीवास्तव तत्कालीन आबकारी निरीक्षक सेक्टर-1 लखनऊ, जैनेन्द्र उपाध्याय उप आबकारी आयुक्त लखनऊ मण्डल को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई है।
गृह विभाग के अभयभान पाण्डेय (मुख्य अग्निशमन अधिकारी), आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (एलडीए) के अरुण कुमार सिंह (तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता), ओम प्रकाश मिश्रा (तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता) और गणेशी दत्त सिंह (अवर अभियन्ता) के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।