दिल्ली आबकारी नीति केस से जुड़े ईडी मामलों में केजरीवाल को राहत

दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज दो मामलों में बरी कर दिया है। ये मामले ईडी के समन का पालन न करने से जुड़े थे। राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने यह आदेश दिया है। फिलहाल फैसले की विस्तृत प्रति का इंतजार किया जा रहा है।
ईडी ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान जारी किए गए समन के बावजूद एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने इस आधार पर फरवरी 2024 में अदालत का रुख किया था और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
अदालत ने इसी तरह के एक अन्य मामले में आम आदमी पार्टी के ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान को भी राहत दी है। अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन की अनदेखी करने का आरोप था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें भी बरी कर दिया।
दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा यह मामला सबसे पहले 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने दर्ज किया था। यह कार्रवाई उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शिकायत के बाद की गई थी। बाद में ईडी ने 22 अगस्त 2022 को इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की। इस केस में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी।





