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Delhi New Liquor Rules: दिल्ली में शराब पीने की लीगल उम्र घटकर हुई इतनी, नहीं होगी राजधानी में शराब की कोई सरकारी दूकान भी

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दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने राजधानी में शराब पीने वालों की उम्र को लेकर एक बड़ा एलान किया है। दरअसल सरकार ने ये उम्र घटा दी है। सरकार की तरफ से जारी नई शराब नियम के अनुसार, अब 25 साल की जगह 21 साल की उम्र में भी शराब पी सकेंगे। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में अब शराब पीने वालों की कानूनी उम्र 21 साल होगी।

इसी के साथ अब अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह दिल्ली में भी शराब पीने की लीगल उम्र 21 साल हो गई है। इधर अंडरएज ड्रिंकिंग के खिलाफ भी दिल्ली सरकार ने नई मुहिम शुरु करने का फैसला किया है। इतना ही नहीं इसके साथ-साथ राजधानी में अब कोई सरकारी शराब की दुकान नहीं होगी और कोई नई शराब की दुकान भी नहीं खोली जाएगी।

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एक्साइज पॉलिसी में हुए बड़े बदलाव।

दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में केजरीवाल सरकार ने महत्तवपूर्ण बदवाल कर दिए है जिसकी वजह से ये बदलाव आये है। इन बदलावों के साथ राजधानी के उप मुख्यमंत्री का कहना है कि, “मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शराब माफिया पर शिकंजा कसने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके उन सब फैक्टर को हटाया जा रहा है जिनकी वजह से शराब माफिया अपना अवैध कारोबार चला पाता है।”

इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में बेनामी शराब की दुकानें बंद होंगी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में सरकार शराब की दुकान नहीं चलएगी। उन्होंने कहा कि शराब की दुकान चलाना सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है।

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