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COVID-19 लॉकडाउन के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी; 20 अप्रैल से कृषि, चुनिंदा गतिविधियों की अनुमति

NM file photo by Prashant Tamta
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केंद्र ने बुधवार को विस्तारित लॉकडाउन के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें कृषि, आईटी, ई-कॉमर्स और अंतर-राज्य परिवहन जैसी गतिविधियों को 20 अप्रैल के बाद अनुमति दी जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और 19 दिनों के लिए 3 मई तक मंगलवार को तालाबंदी की घोषणा की गई। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, 20 अप्रैल से कई गतिविधियों पर छूट मिलेगी।

इन चीज़ पर 20 अप्रैल से छूट:

मनरेगा के सभी कामों को अनुमति

स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं और सोशल सेक्‍टर

कृषि संबंधी सभी गतिविधियां

पशुपालन से जुड़ी चुनिंदा गतिविधियां

बैंकिंग गतिविधियां

ई-कॉमर्स, आईटी और डाटा व कॉल सेंटर्स

ऑनलाइन शिक्षण, जरूरी सामानों की आवाजाही,

कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस

इन चीजों पर रोक रहेगी जारी

हवाई, सड़क और रेल यात्रा

शैक्ष‍िक और ट्रेनिंग इंस्‍टीट्यूट

सिनेमा हॉल्‍स, थिएटर, जिम, मॉल, शॉपिंग कॉम्‍पलेक्‍स

धार्मिक गतिवधियां, सम्‍मेलन आदि

औद्योगिक और कमर्शियल गतिविधियां

इसके अलावा, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा।

गृह मंत्रालय ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो अधिनियम की धारा 51 से 60 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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