Bihar: डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बड़ी राहत, नहीं होगी गिरफ़्तारी, अब 25 मार्च को होगी CBI के सामने पेशी
आज गुरुवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है। यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया है। बता दें कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी।
सीबीआई से पेशी के लिए तीन समन मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने ये याचिका दायर की थी। इस पर सीबीआई समन का विरोध करते हुए यादव ने जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा के सामने कहा कि ‘मैं बिहार का उपमुख्यमंत्री हूं। राज्य में बजट सेशन चल रहा है। मुझे उसमें भाग लेना है। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी मुझे यहां एक दिन के लिए आने के लिए कहा जा रहा है।
इसपर सीबीआई ने जवाब देते हुए कहा कि ‘तेजस्वी यादव को पहले भी समन किया गया है। मामले में हमारी चार्जशीट लगभग पूरी है। हम इसी महीने रिपोर्ट पेश करने की तैयारी में है।’ उस पर तेजस्वी यादव ने भरोसा दिलाया कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए तैयार है। हालांकि, सीबीआई ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करेंगे।
गौरतलब है कि साल 2004 से 2009 के दौरान लालू यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहे। आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे भर्ती में घोटाला हुआ और नौकरी लगवाने के बदले आवेदकों से जमीन और प्लॉट लिए गए। आरोप है कि जो जमीनें ली गईं, वो मीसा भारती और राबड़ी देवी के नाम पर ली गईं।