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सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की विजय माल्या की याचिका, आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने के खिलाफ थी याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की विजय माल्या की याचिका, आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने के खिलाफ थी याचिका

 

आज यानी शुक्रवार को भगोड़े विजय माल्या को एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को माल्या की याचिका को ख़ारिज कर दिया है। यह याचिका माल्या को आर्थिक अपराधी घोषित करने तथा संपत्ति जब्त करने के लिए मुंबई की एक अदालत में जारी कार्यवाही को चुनौती देने के लिए डाली गई थी।

शीर्ष अदालत ने माल्या के वकील की इस दलील के बाद अभियोजन नहीं चलाने की याचिका खारिज कर दी है कि उन्हें इस मामले में याचिकाकर्ता से कोई निर्देश नहीं मिल रहा है। “याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से कहा था कि याचिकाकर्ता उन्हें कोई निर्देश नहीं दे रहा है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने कहा, ”इस बयान के मद्देनजर मुकदमा नहीं चलाने की याचिका खारिज की जाती है।”

बता दे कि शीर्ष अदालत ने माल्या की याचिका पर सात दिसंबर 2018 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया था। जिसमें उसने मुंबई में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष जांच एजेंसी की याचिका पर कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मुंबई की विशेष अदालत ने पीएमएलए अधिनियम के तहत पांच जनवरी 2019 को विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया था।

गौरतलब है कि इन अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक बार किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने के बाद अभियोजन एजेंसी के पास उसकी संपत्ति जब्त करने की शक्तियां होती हैं।

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न्यूज़ मोबाइल ब्यूरो

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