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गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

फाइल इमेज
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गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

 

पिछले साल अप्रैल महीने में एक युवक ने गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया था। जिसे लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने अहमद मुर्तजा अब्बासी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है।

28 जनवरी को मामले में सुनवाई के दौरान मुर्तजा पर लगे आरोपों में वह दोषी पाया गया था। एनआईए कोर्ट के विशेष जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सोमवार को उसे फांसी की सजा सुनाई है। घटना को देश के खिलाफ जंग छेड़ने का मामला माना गया है।

उसके खिलाफ चल रहे मामले में नौ महीने में सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई गई है। गोरखनाथ थाने में 4 अप्रैल 2022 को यह मामला दर्ज हुआ था, फिर इस मामले में एटीएस ने जांच कर चार्जशीट लगाई थी।

गौरतलब है कि गोरखनाथ मंदिर में तैनात उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी के जवानों पर अहमद मुर्तजा अब्बास ने बांका (हथियार) से हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। इसके साथ ही उसने वहाँ धार्मिक नारे भी लगाए थे। इसके बाद पुलिस ने अहमद मुर्तजा अब्बासी को कुछ देर पीछा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था।