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ज्ञानवापी मस्जिद मामला: उच्च न्यायालय ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर एएसआई से मांगा हलफनामा

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से एक हलफनामा दायर करने को कहा कि क्या कथित ‘शिवलिंग’ के आकार को खराब किए बिना उसकी ‘कार्बन डेटिंग’ की जा सकती है.

 

उच्च न्यायालय ने एएसआई को सुनवाई की अगली तारीख पर हलफनामा दायर करने का आदेश दिया जो 30 नवंबर को निर्धारित है.

 

अदालत कथित शिवलिंग के ‘वैज्ञानिक सर्वेक्षण’ के वाराणसी जिला अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

 

न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की एकल पीठ ने सोमवार को अपने आदेश में एएसआई से यह पुष्टि करने को कहा कि क्या कथित शिवलिंग को विकृत किए बिना किसी वस्तु की आयु निर्धारित करने की विधि ‘कार्बन डेटिंग’ की जा सकती है.

 

इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग करते हुए जिला अदालत, वाराणसी में एक आवेदन दायर किया था.

 

हालांकि, अदालत ने 14 अक्टूबर को यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि ऐसा करने से ढांचे को नुकसान हो सकता है.

 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने सोमवार को धार्मिक मामलों के विभाग, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव को सरकार की स्थिति पर एक हलफनामा दाखिल करने या मामले में सुनवाई की अगली तारीख – 30 नवंबर को जवाब देने का निर्देश दिया.

 

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

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