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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब जम्मू-कश्मीर में कोई भी खरीद सकता है ज़मीन

बरसो लम्बे इंतज़ार के बाद अब देश का कोई भी व्यक्ति जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद सकता है और वहां पर रह सकता है। गृह मंत्रालय द्वारा मंगलवार को इससे संबंधित नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हालांकि अभी राज्य में खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। बता दे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया है।

गौरतलब है कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर में सिर्फ वहां के स्थाई निवासी ही जमीन की खरीद-फरोख्त कर सकते थे, लेकिन अब बाहर से जाने वाले लोग भी जमीन खरीदकर वहां पर अपना काम शुरू कर सकते हैं।

गृह मंत्रालय ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि इस आदेश को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) तीसरा आदेश, 2020 कहा जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश में कहा गया है कि सामान्य आदेश अधिनियम, 1897 इस आदेश की व्याख्या के लिए लागू होता है क्योंकि यह भारत के क्षेत्र में लागू कानूनों की व्याख्या के लिए है।

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क्या कहना है जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कहना है, ‘हम चाहते हैं कि बाहर के उद्योग जम्मू-कश्मीर में स्थापित हों, इसलिए औद्योगिक भूमि में निवेश की जरूरत है। लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों पास ही रहेगी। लेकिन इस नए ऑर्डर के बाद अब बाहर के लोग भी यहां जमीन खरीद सकेंगे।

बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल पांच अगस्त 2019 को जम्मू- कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। जिसके बाद 31 अक्तूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। इसके केंद्र शासित प्रदेश बनने के एक साल बाद जमीन के कानून में बदलाव किया गया है।

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