केंद्र सरकार ने आज अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दीं। इन गाइडलाइन्स में सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल, स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट आदि को कुछ विशेष शर्तों के साथ खोलने की मंज़ूरी दे दी है। बता दे केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर के बाद से ही इन सब को खोलने की इजाजत दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे।
MHA issues new guidelines for re-opening; gives flexibility to States/UTs for opening of schools
Cinemas/ theatres/multiplexes outside the containment zones, permitted to open with upto 50% of seating capacity from October 15
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— PIB India (@PIB_India) September 30, 2020
50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जाएंगे सिनेमा।
नई गाइडलाइंस के मुताबिक सिनेमा हाल और मल्टीप्लेक्स 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। हालांकि कंटेंमेंट जोन्स में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा।
ये देखें पूरी गाइडलाइन्स।
स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खोलने का फैसला लेगी राज्य सरकार।
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों को स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खोलने के लिए 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोलने का फैसला लेने को कहा है। केंद्र का कहना है कि शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति उस क्षेत्र के हालात को देखने के बाद और विद्यालय के प्रबंधन से विचार विमर्श के बाद लिया जाना चाहिए। ध्यान रहे कि यह सभी गतिविधियां कंटेंमेंट जोन्स के बाहर के इलाकों में बहाल की गई हैं।
इधर महाराष्ट्र में 31 अक्टूबर तक बढ़ा लॉकडाउन
कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन बढ़ाने का एलान किया है। हालांकि कंटेंमेंट जोन्स के बाहर होटल और फूड कोर्ट्स को राहत मिली है। सरकार ने पांच अक्टूबर से होटल्स और फूड कोर्ट्स 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है।