
भारत घूमने आए किसी विदेशी नागरिक के लिए पासपोर्ट सबसे अहम दस्तावेज़ होता है। अगर यात्रा के दौरान पासपोर्ट खो जाए या चोरी हो जाए, तो घबराने की बजाय सही प्रक्रिया अपनाना बेहद जरूरी है। समय पर सही कदम उठाने से नया यात्रा दस्तावेज़ और भारत से सुरक्षित बाहर जाने की प्रक्रिया आसान हो जाती है।
सबसे पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं
पासपोर्ट खोने या चोरी होने की जानकारी मिलते ही सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन जाएं। वहां FIR या लिखित शिकायत दर्ज कराएं और उसकी कॉपी अपने पास रखें। आगे की सभी सरकारी प्रक्रियाओं में इसकी जरूरत पड़ सकती है।
FRRO/FRO को तुरंत सूचना दें
इसके बाद अपने क्षेत्र के Foreigners Regional Registration Office (FRRO) या Foreigners Registration Office (FRO) को ईमेल के जरिए पासपोर्ट खोने की जानकारी दें। इससे संबंधित अधिकारियों को आपके मामले की जानकारी मिल जाती है और आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
अपने देश के Embassy या Mission से संपर्क करें
भारत में मौजूद अपने देश के Embassy या Mission से तुरंत संपर्क करें। वहां से आपको नया पासपोर्ट, Emergency Certificate या अन्य वैध यात्रा दस्तावेज़ जारी किया जा सकता है। इसके लिए पुलिस शिकायत और अन्य जरूरी दस्तावेज़ मांगे जा सकते हैं।
Exit Permit या जरूरी Visa Service के लिए आवेदन करें
जब आपके पास नया यात्रा दस्तावेज़ आ जाए, तो आधिकारिक FRRO e-Services Portal पर जाकर Exit Permit या आवश्यक Visa Service के लिए आवेदन करें। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आप भारत से बाहर जा सकते हैं।
बिना अनुमति भारत से बाहर जाने की कोशिश न करें
Bureau of Immigration ने स्पष्ट किया है कि जिन विदेशी नागरिकों का पासपोर्ट खो गया है, वे आवश्यक Visa Service या Exit Permit प्राप्त किए बिना भारत से बाहर न जाएं। ऐसा करने पर कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
जरूरी सावधानियां
- पासपोर्ट और वीजा की डिजिटल कॉपी अपने ईमेल या क्लाउड में सुरक्षित रखें।
- यात्रा के दौरान पासपोर्ट की फोटो कॉपी अलग से रखें।
- किसी भी समस्या की स्थिति में तुरंत पुलिस और Embassy से संपर्क करें।
- केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट और Embassy की जानकारी पर भरोसा करें।
भारत में पासपोर्ट खो जाना तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है, लेकिन सही प्रक्रिया अपनाकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। सबसे पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं, FRRO/FRO को सूचित करें, अपने देश के Embassy से संपर्क करें और Exit Permit या आवश्यक Visa Service मिलने के बाद ही भारत से बाहर जाएं। सही जानकारी और समय पर उठाए गए कदम आपकी यात्रा को सुरक्षित बना सकते हैं.





