मध्य प्रदेश HC का बड़ा फैसला: मॉडल Twisha Sharma के मामले में दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मंजूरी

भोपाल: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में मॉडल और अभिनेत्री Twisha Sharma की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने Twisha के परिवार की याचिका को स्वीकार करते हुए उनके शव का दोबारा पोस्टमार्टम (सेकंड ऑटोप्सी) कराने की अनुमति दे दी है।
क्या है पूरा मामला?
33 वर्षीय मॉडल ट्विशा शर्मा का शव 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित उनके वैवाहिक घर में फंदे से लटका हुआ पाया गया था। Twisha के परिवार ने उनके ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और उनकी बेटी को मौत के घाट उतारने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं, ससुराल पक्ष का दावा है कि ट्विशा नशीली दवाओं की आदी थीं।
क्यों हुई दोबारा पोस्टमार्टम की मांग?
ट्विशा का पहला पोस्टमार्टम भोपाल के एम्स (AIIMS) में हुआ था, लेकिन परिवार ने इसमें विसंगतियों का आरोप लगाया। परिवार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, इससे पहले एक निचली अदालत ने तकनीकी कारणों और शव के संरक्षण के लिए आवश्यक सुविधाओं की कमी का हवाला देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
अब हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली एम्स से डॉक्टरों की एक टीम को भोपाल बुलाने की व्यवस्था करें। इस मामले में पुलिस ने पहले ही ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास (पूर्व जज गिरिबाला सिंह) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और दहेज निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने समर्थ सिंह की गिरफ्तारी के लिए 30,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया है और उसके पासपोर्ट को रद्द करने के लिए कोर्ट का रुख किया है।
यह आदेश न्याय की दिशा में एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। मामले की अगली कड़ियों पर सबकी नजरें टिकी हैं।





