‘राहुल गांधी की रद्द करो नागरिकता’ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर की मांग
‘राहुल गांधी की रद्द करो नागरिकता’ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर की मांग
भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ हाई कोर्ट में ऐसी याचिका दायर की है जिससे उनकी मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट से राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की है।
उन्होंने राहुल की नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दिए जाने की मांग की। स्वामी की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय में अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। सुब्रह्मण्यम स्वामी ने याचिका में कहा है कि उन्होंने कांग्रेस एमपी की नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय को पांच साल पहले शिकायत दी थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने पांच साल में ये साफ नहीं किया कि इस मसले पर उसने क्या फैसला लिया है या कार्रवाई की है?
बता दें कि सुब्रह्मण्यम स्वामी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का जिक्र करते हुए कहा था कि इसके मुताबिक वह किसी एक देश के ही नागरिक हो सकते हैं। सिटिजनशिप ऐक्ट 1955 के नियमों के मुताबिक उनसे भारत की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। स्वामी ने कहा था कि यदि कोई नागरिक दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो फिर उसे भारत की नागरिता छोड़नी होगी। केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में राहुल गांधी को अप्रैल 2019 को एक नोटिस भी भेजा गया था। स्वामी ने अब अदालत से मांग की है कि वह सरकर से इस मुद्दे पर कार्रवाई का स्टेटस पूछे।
सुब्रमण्यम स्वामी ने पत्र में आगे लिखा था कि बैकऑप्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी 2003 में यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत हुई थी, जिसमें राहुल गांधी निदेशक और सचिव थे। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि 2005 और 2006 में दाखिल कंपनी के वार्षिक रिटर्न में राहुल गांधी की जन्मतिथि 19 जून, 1970 बताई गई थी और उनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई गई थी।





