NEET-UG 2024: दोबारा नहीं होगी नीट यूजी परीक्षा, कोर्ट ने सुनाया फैसला, लीक केवल पटना और हज़ारीबाग तक ही था सीमित
NEET-UG 2024: दोबारा नहीं होगी नीट यूजी परीक्षा, कोर्ट ने सुनाया फैसला, लीक केवल पटना और हज़ारीबाग तक ही था सीमित
नीट यूजी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि नीट-यूजी 2024 के पेपर में कोई व्यवस्थित उल्लंघन नहीं हुआ है। पेपर लीक केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट-यूजी 2024 पेपर लीक कोई सिस्टमैटिक नाकामी नहीं है। वहीं, कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है।
कोर्ट ने कहा कि केंद्र द्वारा गठित समिति परीक्षा प्रणाली की साइबर सिक्योरिटी में संभावित कमजोरियों की पहचान करने के अलवा जांच बढ़ाने की प्रक्रिया और परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी निगरानी के लिए टेक्निकल आस्पेक्ट के लिए एसओपी तैयार करने पर भी विचार करेगी।
NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि NEET-UG 2024 के पेपर में कोई प्रणालीगत उल्लंघन नहीं हुआ था, लीक केवल पटना और हज़ारीबाग तक ही सीमित था। pic.twitter.com/GYnPeDjlCx
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 2, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के कामकाज की समीक्षा करने और परीक्षा सुधारों की सिफारिश करने के लिए पूर्व इसरो प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में केंद्र द्वारा नियुक्त समिति के दायरे का विस्तार किया।
शीर्ष कोर्ट ने कहा कि उसने अपने फैसले में एनटीए की संरचनात्मक प्रक्रियाओं में सभी कमियों को उजागर किया है। छात्रों की बेहतरी के लिए फैसला लिया गया है, जो मुद्दे उठे हैं, उन्हें केंद्र को इसी साल ठीक करना चाहिए ताकि ऐसा भविष्य में फिर न हो।
सीजेआई ने कहा कि कमेटी डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल की सिफारिश करेगी ताकि सभी संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रहे और लीक से भी बचा जा सके। इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड किए जाएंगे. साइबर सुरक्षा को ऑडिट करना भी जरूरी है। साइबर सुरक्षा उपायों के नवीनतम रुझानों का पालन किया जाना चाहिए. नीति और हितधारक जुड़ाव का ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि जो भी परेशानियां हों, उन्हें संभालने में NTA सक्षम हो। दिव्यांगों के लिए प्रवेश में बाधा कम करने के लिए उपायों की सिफारिश करें ताकि समानता हो।






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References:
setiathome.berkeley.edu