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आम आदमी पार्टी को एक बार फिर झटका, SC ने सत्येंद्र जैन की याचिका पर विचार करने से किया इनकार

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी को एक बार फिर झटका लगा है. आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है.
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की डिफॉल्ट बेल से संबंधित याचिका को जुलाई तक के लिए टालने के आदेश को चुनौती दी है.
- सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डिफॉल्ट बेल से संबंधित सत्येंद्र जैन की याचिका पर फैसला करने का काम दिल्ली उच्च न्यायालय पर छोड़ दिया है.
- सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि जमानत की अर्जी को अनावश्यक रूप से स्थगित नहीं किया जाना चाहिए.
- जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट से आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येंद्र जैन द्वारा दायर जमानत याचिका पर जल्द से जल्द फैसला सुनाने को कहा.
- शीर्ष अदालत ने कहा, “जमानत प्रार्थना को अनावश्यक रूप से स्थगित नहीं किया जाना चाहिए और इसलिए हम आशा करते हैं कि हाई कोर्ट इस मामले पर तब निर्णय लेगा जब इसे अगली बार सूचीबद्ध किया जाएगा.”
दरअसल, आप नेता सत्येंद्र जैन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 28 मई के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उनकी डिफॉल्ट जमानत याचिका को नौ जुलाई, 2024 तक स्थगित कर दिया गया था, साथ ही नोटिस भी जारी किया गया था.





