गुरुग्राम में रात में नहीं रोके जाएंगे वाहन और ना ही कटेगा चालान, पुलिस ने जारी किए निर्देश

गुरुग्राम: रात के समय वाहन चेकिंग के दौरान शिकायतें मिलने के बाद गुरुग्राम डीसीपी ट्रैफिक ने रात के समय वाहनों के चालान न काटने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि रात के समय वाहन चालकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. यदि आवश्यक हो तो उच्च अधिकारियों की अनुमति लेनी होगी, जिसके बाद ही चालान जारी किया जा सकता है.
पुलिस उपायुक्त वीरेंद्र विज ने 28 मई को लिखे पत्र में कहा, ”यातायात निरीक्षकों को आदेश दिया जाता है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में नियुक्त सभी कर्मचारियों को आदेश दें कि रात के समय किसी भी वाहन को न रोका जाए और न ही कोई चालान काटा जाए. एम.वी. एक्ट के अनुसार वाहन चालक का चालान करना आवश्यक है, ऐसी स्थिति में संबंधित राजपत्रित अधिकारी/अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाकर अनुमति प्राप्त करने के बाद ही नियमानुसार उस वाहन का चालान जारी किया जाना चाहिए.”
डीसीपी ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
पत्र में कहा गया है, “आदेशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए. लापरवाही और लापरवाही के मामले में संबंधित यातायात पुलिस अधिकारी के खिलाफ तत्काल प्रभाव से नियमों के अनुसार सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी.”





