सीएम केजरीवाल को खारिज हुई अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की याचिका, 2 जून को ही करना होगा सरेंडर

सीएम केजरीवाल को खारिज हुई अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की याचिका, 2 जून को ही करना होगा सरेंडर
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। यानी अरविंद केजरीवाल को अब 2 जून को सरेंडर करना होगा।
दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। #delhi #Arvindkejirwal pic.twitter.com/cwOi9UrEUL
— NewsMobile Samachar (@NewsMobileHindi) May 29, 2024
शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री ने आवेदन स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि चूंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में जाने की छूट दी गई है, इसलिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
अरविन्द केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सरेंडर करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा है। उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद वह 9 जून को सरेंडर कर देंगे। अरविंद ने अपनी अर्जी में कहा कि स्वास्थ्य जटिलताओं और बढ़े हुए जोखिम संकेतों को देखते हुए उनका मेडिकल टेस्ट अति आवश्यक है।
कारावास के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न हो और उनके हेल्थ और जीवन को किसी भी संभावित दीर्घकालिक नुकसान से बचाया जा सके, इसके लिए ये टेस्ट जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी अंतरिम जमानत के दौरान वह हर दिन सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रहा हूं और उपलब्ध हूं। कानून की प्रक्रिया से मेरे भागने का कोई जोखिम नहीं है।





