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2000 रु के Note Exchange से जुड़ी कन्फ्यूजन को करें क्लियर

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2000 रु के Note Exchange से जुड़ी कन्फ्यूजन को करें क्लियर

 

भारतीय रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने 19 मई को 2000 रुपए के नोटों को लेकर नई गाइड लाइन जारी की हैं। जिसमें RBI ने 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने की घोषणा की थी और बैंकों से आम लोगों को 2000 के नोटों को बांटने से मना किया है। इसके साथ ही RBI ने आम लोगों से 30 सितम्बर तक 2000 के नोटों जमा करवाने या फिर बैंकों से बदलने की बात कही है।

आरबीआई के इस फैसले को लेकर आम लोगों में कई कन्फ्यूजन और सवाल हैं जैसे, क्या अब 2000 के नोट चलेंगे, 2000 के नोट एटीएम से निकल गए तो क्या होगा, क्या फिर बैंक में जा कर लाइन लगानी होगी। ऐसी ही कन्फ्यूज़न और तमाम सवालों के जवाब इस लेख में दिए गए हैं।

क्यों बंद किए गए नोट 

क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत 2000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला लिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 में ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट की शुरुआत मुख्य रूप से सभी ₹500 और ₹ की कानूनी निविदा स्थिति को वापस लेने के बाद अर्थव्यवस्था की मुद्रा आवश्यकता को शीघ्रता से पूरा करने के उद्देश्य से की गई थी। उस समय 1000 के नोट चलन में थे। उस उद्देश्य की पूर्ति और पर्याप्त मात्रा में अन्य मूल्यवर्ग के बैंकनोटों की उपलब्धता के साथ, 2018-19 में ₹2000 के बैंक नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी।

अधिकांश ₹2000 मूल्यवर्ग के नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और 4-5 वर्षों के अपने अनुमानित जीवनकाल के अंत में हैं। यह भी देखा गया है कि इस मूल्यवर्ग का आमतौर पर लेन-देन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा, जनता की मुद्रा आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का स्टॉक पर्याप्त बना हुआ है

बैंको से कब तक बदल सकते हैं 2000 रुपए के नोट

भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी किए अधिसूचना के मुताबिक 2000 रुपए नोटों को बैंकों से 30 सितम्बर 2023 तक बदलवा सकते हैं।

एक बार में बैंको से कितना धन बदल सकते हैं?

बैंकों से एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक नोट को बदला जा सकता है। आरबीआई के19 क्षेत्रीय ऑफिस (आरओ) में भी 2000 रुपये के नोटों को किया जा सकता है।

क्या 30 सितंबर के बाद यह नोट बैध नहीं होंगे?

आरबीआई ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सर्कुलेशन या चलन से वापस लिए जाने के बावजूद यह नोट लीगल टेंडर माने जाएंगे और वैध रहेंगे।

क्या नोट बदलवाने पर कोई फीस देनी होगी? 

नहीं, RBI की अधिसूचना के मुताबिक नोट बदलवाने के लिए कोई शुल्क या फीस नहीं देनी होगी

क्या बैंकों से नोट बदलवाने के लिए ID देनी होगी?

RBI के मुताबिक बैंकों को नोट बदलने के लिए जनता से किसी भी तरह की ID की मांग करने के कोई ठोस निर्देश नहीं दिए गए, लेकिन यदि बैंक चाहे तो वह अपनी सुविधा के लिए जनता से ID की मांग कर सकता है।

क्या होगा यदि कोई ₹2000 के नोट तुरंत जमा/बदल नहीं सका तो?

पूरी प्रक्रिया को जनता के लिए सुचारू और सुविधाजनक बनाने के लिए, ₹2000 के नोट जमा करने और/या बदलने के लिए चार महीने से अधिक की अवधि दी गई है। इसलिए जनता के सदस्यों को आवंटित समय के भीतर अपनी सुविधानुसार इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

 

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