उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की एक दलित युवती से कथित गैंगरेप और उसकी हत्या के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने चार आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। आरोपियों के वकील ने अदालत के बाहर बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने संदीप, लवकुश, रवि और रामू के खिलाफ गैंगरेप और हत्या के आरोप लगाए हैं और इस आरोप को हाथरस में स्थानीय अदालत ने संज्ञान लिया है।
पीड़िता के आखिरी बयान को बनाया आधार।
बता दे CBI ने पीड़िता के आखिरी बयान को आधार बनाते हुए चार आरोपियों पर गैंगरेप, हत्या और छेड़छाड़, एससीएसटी की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की है।
27 जनवरी को हाई कोर्ट में सुनवाई ।
गौरतलब है कि हाथरस केस के आरोपियों के पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट मिलते ही सीबीआई ने चार्जशीट तैयार कर ली थी। पॉलीग्राफ़ टेस्ट, मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल को जांच एजेंसी ने चार्जशीट का मुख्य आधार बनाया है। अब 27 जनवरी को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी।
क्या था पूरा मामला।
उल्लेखनीय है कि हाथरस में इस दलित युवती से अगड़ी जाति के चार व्यक्तियों ने 14 सितंबर को कथित तौर पर रेप किया था। इलाज के दौरान 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता की मौत हो गई थी। इसके बाद 30 सितंबर की रात उसके घर के पास रात में युवती का अंतिम संस्कार किया गया था। तब युवती के परिवार ने आरोप लगाया था कि स्थानीय पुलिस ने आनन-फानन में अंत्येष्टि करने के लिए उन पर दबाव डाला था।
विभिन्न फोरेंसिक जांच भी हुई।
इस मामले में स्थानीय पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, ”अंत्येष्टि परिवार की इच्छा के अनुसार की गई थी। ” अब अधिकारियों ने बताया कि जांच एजेंसी ने मामले के आरोपियों- संदीप, लवकुश, रवि और रामू की भूमिका पर गौर किया है, जो न्यायिक हिरासत में हैं। और तो और गुजरात के गांधीनगर स्थित प्रयोगशाला (लैबोरेट्री) में आरोपियों की विभिन्न फोरेंसिक जांच भी की गई है।
बता दे सीबीआई ने घटना की जांच के लिए एक टीम गठित की और जांच कार्य अपनी गाजियाबाद (यूपी) इकाई को सौंपा था। इसके अलावा टीम, पीड़िता के परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज कर चुकी है।