सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया जिसमें आधार को सोशल मीडिया खातों से जोड़ने की मांग की गई थी।
वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा याचिका दायर की गई थी।
शीर्ष अदालत ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय इस पर सुनवाई कर रहा है और हर मामले को उच्चतम न्यायालय में आने की जरूरत नहीं है। “यह मुद्दा मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष है, आप वहां जाएं,” सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने कहा।