सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों को 2018 के खुदकुशी के लिए उकसाए जाने वाले मामले में 50,000 रुपये के बॉन्ड पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने ये आदेश अर्नब की ओर से दायर जमानत याचिका पर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो निचली अदालत को जमानत की शर्तें लगाने को कहते तो और दो दिन लग जाते, इसलिए हमने 50,000 का निजी मुचलका जेल प्रशासन के पास भरने को बोल दिया है. बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए थे. गोस्वामी और दो अन्य पर 2018 में एक इंटीरियर डिजाइनर और उसकी मां को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है.
ये भी पढ़े: 11 राज्यों की 59 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव, 41 सीटों पर बीजेपी ने मारी बाज़ी
बता दें कि अर्नब ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें गोस्वामी को 2018 में आत्महत्या के मामले में अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था. जस्टिस एस के शिंदे और एम एस कार्णिक की खंडपीठ ने कहा था कि याचिकाकर्ता सेशन कोर्ट (निचली अदालत) में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं