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राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया दिल्ली सेवा बिल

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नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 को विचार और पारित करने के लिए पेश किया.

यह बिल पहले लोकसभा में पारित हो चुका है. शाह ने पहले दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण के लिए अध्यादेश को बदलने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया था.

 

बहस के दौरान कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बिल की आलोचना की.

 

उन्होंने कहा, भाजपा का दृष्टिकोण किसी भी तरह से नियंत्रण करने का है…यह बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है, यह मौलिक रूप से अलोकतांत्रिक है, और यह दिल्ली के लोगों की क्षेत्रीय आवाज और आकांक्षाओं पर एक प्रत्यक्ष हमला है. यह संघवाद के सभी सिद्धांतों, सिविल सेवा जवाबदेही के सभी मानदंडों और विधानसभा-आधारित लोकतंत्र के सभी मॉडलों का उल्लंघन करता है.

 

विधेयक केंद्र सरकार को अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों, शर्तों और सेवा की अन्य शर्तों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है.