नई दिल्ली: बीजेपी के जीवीएल नरसिम्हा राव द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का निलंबन रद्द कर दिया.
चड्ढा ने राज्यसभा से अपना निलंबन रद्द होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ”11 अगस्त को मुझे राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था. मैं अपने निलंबन को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और अब 115 दिन बाद मेरा निलंबन रद्द कर दिया गया है. मुझे खुशी है कि मेरा निलंबन हटा दिया गया है और मैं सुप्रीम कोर्ट और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को धन्यवाद देना चाहता हूं.
#WATCH | AAP MP Raghav Chadha says “On 11th August, I was suspended from the Rajya Sabha. I went to the Supreme Court for the revocation of my suspension. Supreme Court took cognizance of this and now my suspension has been revoked after 115 days…I am happy that my suspension… pic.twitter.com/IajeK62MeS
— NewsMobile (@NewsMobileIndia) December 4, 2023
AAP सांसद राघव चड्ढा ने आगे कहा, “115 दिन बाद मेरा निलंबन समाप्त हुआ. मैं सुप्रीम कोर्ट और राज्यसभा सभापति का धन्यवाद करता हूं. मैं 115 दिन सदन के बाहर रहा, इस दौरान मैं लोगों के हक की बात नहीं कर पाया, उनके अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाया लेकिन देर आए दुरुस्त आए. अंततः राज्यसभा में मेरा निलंबन समाप्त हुआ और न्याय हुआ.”
गौरतलब है कि राज्यसभा में 11 अगस्त को उच्च सदन के नेता पीयूष गोयल ने राघव चड्ढा को निलंबित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया था जिसे सदन ने स्वीकार कर लिया था. चड्ढा पर दिल्ली राजधानी क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2023 को सदन की प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव करने के लिए, सदन के कुछ सदस्यों से सहमति लिए बिना ही प्रस्तावित समिति के लिए उनका नाम लेने का आरोप लगाया गया था. उच्च सदन के कुछ सदस्यों की शिकायत पर बाद में इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया गया था. बाद में चड्ढा इस मामले में उच्चतम न्यायालय चले गये थे। न्यायालय ने उनका पक्ष सुनने के बाद आप नेता को इस मामले में निर्देश दिया कि वह राज्यसभा के सभापति के सामने अपना पक्ष रखें.