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भारत में आज से क्रिप्टो टैक्स लागू, जाने कितना देना होगा टैक्स

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अप्रैल में नए वित्त वर्ष की शुरुआत के चलते देश में 1 अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स देना अब अनिवार्य हो गया है. जिसके साथ ही आज से क्रिप्टोकरेंसी के लेनदेन से होने वाली इनकम पर अब आपको टैक्स देना होगा.

 

कितना देना होगा टैक्स

बजट 2022 के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टोकरेंसी या अन्य क्रिप्टो एसेट से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी तक टैक्स वसूलने का प्रस्ताव दिया था. जो कि आज 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा.

 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टोकरेंसी से जुडे लेनदेन पर 1 प्रतिशत TDS की भी घोषणा की थी. किसी भी तरह क्रिप्टो संपत्ति बेचना, यानी उससे होने वाले लाभ या नुक्सान पर 1% टीडीएस (TDs) देना पड़ेगा. हालांकि, इसे नुकसान से जुड़े लेनदेन पर किए गए धनवापसी के तौर पर दावा किया जा सकता है.