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बॉम्बे हाईकोर्ट ने NCP नेता अनिल देशमुख को 100 करोड़ रुपये की फिरौती के मामले में दी जमानत

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता अनिल देशमुख को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर 100 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में जमानत दे दी है.

 

देशमुख को नवंबर 2021 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने राज्य के गृह मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया और कुछ पुलिस अधिकारियों के माध्यम से मुंबई में विभिन्न बारों से 4.70 करोड़ रुपये एकत्र किए.

 

जैसे ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख को जमानत दी, एनसीपी कार्यकर्ता सोमवार को 13 महीने बाद जेल से उनकी रिहाई का जश्न मनाने के लिए मुंबई में उनके आवास के बाहर पहुंच गए.

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