भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने भारत को दूसरे काउंसलर एक्सेस का प्रस्ताव दिया है. इसके साथ ही पाकिस्तान ने ये दावा भी किया है कि कुलभूषण जाधव ने खुद रिव्यू पिटीशन दायर करने से इनकार कर दिया है और चाहते हैं कि उनकी दया याचिका को आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान ने कुलभूषण के पिता को जाधव से मिलने की अनुमति दे दी है.
बता दें कि पाकिस्तान के अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल अहमद इरफान ने बुधवार को दावा किया कि 17 जून, 2020 को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को उनकी सजा और सजा पर पुनर्विचार के लिए एक याचिका दायर करने के लिए आमंत्रित किया गया था। लेकिन खुद कुलभूषण ने आने से मना कर दिया। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि उनकी दया याचिका को ही आगे बढ़ाया जाए।
#Live: Additional Attorney General Ahmed Irfan and DG South Asia addressing media conference in Islamabad https://t.co/0yXr9tSZSh
— Radio Pakistan (@RadioPakistan) July 8, 2020
पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान सरकार ने जाधव को दूसरी कांसुलर संपर्क की पेशकश की है।
जासूसी का आरोप
बता दें कि पाकिस्तान ने जाधव पर जासूसी का बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाया है और इसी के चलते वहां की एक सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई थी. इस वक्त कुलभूषण पाकिस्तान में बंद हैं. पाकिस्तान ने उन्हें अवैध तरीके से गिरफ्तार किया था . आपको बता दे कि जाधव को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। जिसके बाद भारत ने जाधव तक कांसुलर या राजनयिक पहुंच से इनकार करने और मौत की सजा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का दरवाजा खटखटाया था।
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जुलाई 2019 में आईसीजे ने पाकिस्तान को आदेश दिया था कि वह जाधव को फांसी न दे और उसे सैन्य अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा पर पुनर्विचार करने को भी कहा था।
वही इस साल मई में पाकिस्तान ने कहा था कि उसने जाधव मामले में आईसीजे के फैसले का पूरी तरह से पालन किया है। इसके कुछ दिनों बाद भारत के प्रमुख वकील ने दावा किया कि नई दिल्ली को उम्मीद है कि वह बैक चैनल के माध्यम से मौत की सजा का सामना कर रहे दोषी को रिहा कराने में सक्षम हो सकते हैं।