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दिल्ली: शराब घोटाले के मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की याचिका

सुप्रीम कोर्ट: फाइल फोटो
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दिल्ली: शराब घोटाले के मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत ,सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की याचिका

 

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा की गयी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और उन्हें उच्च न्यायालय जाने का सुझाव दिया।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सिसोदिया के वकील से कहा- आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था, सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हैं? यह ठीक परंपरा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने इस फैसले पर कहा- हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। अब जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।

दिल्ली के डिप्टी CM ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। उनकी तरफ से कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की। याचिका पर CJI की अगुआई वाली बेंच ने मंगलवार दोपहर बाद सुनवाई की।

गौरतलब है कि सीबीआई ने उन्हें सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है।  सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ शुरू कर दी है। सीबीआई ने सिसोदिया के लिए सवालों की लंबी लिस्ट तैयार की है। बताया जा रहा है कि सीबीआई नए सिरे से पूछताछ करेगी। पिछली पूछताछ के दौरान वे जिन सवालों के जवाब देने से बचे थे, उनसे ये सवाल फिर से पूछे जाएंगे।