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दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, 1 सितंबर तक बढ़ाई अंतरिम जमानत

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दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, 1 सितंबर तक बढ़ाई अंतरिम जमानत

दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन को आज यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर जेल में सजा काट रहे दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने जैन की अंतरिम जमानत 1 सितंबर तक बढ़ा दी है।

बता दें कि इससे पहले सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका पर 24 जुलाई को सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जैन को अंतरिम जमानत दे दी थी। इस मामले में पिछली सुनवाई 10 जुलाई को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने उनकी जमानत 24 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी थी।

गौरतलब है कि तिहाड़ जेल में बंद रहे सत्येंद्र जैन 25 मई की सुबह बाथरूम में गिर गए थे। इस वजह से उनके कमर में चोट लगी थी। इसके अलावा उन्हें सिर में भी चोट लगने की बात सामने आई थी। जिसके बाद उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती किया गया था। दोपहर में उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल में शिफ्ट कर ऑक्सीजन सपोर्ट पर कई दिनों तक रखा गया था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अभी वर्तमान में वह रीढ़ की हड्डी में परेशानी के चलते बेल पर हैं।

30 मई 2022 को दिल्ली सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लांन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। तब से वह अभी तक पुलिस हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 तक कई लोगों के नाम पर चल संपत्तियां खरीदी थीं। जिसका वह प्रवर्तन निदेशालय को संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके थे। उनके साथ पूनम जैन, अजित प्रसाद जैन, सनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था।