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ज्ञानवापी मस्जिद मामला: वाराणसी कोर्ट का फैसला, सभी आठ मामलों की सामूहिक रूप से होगी सुनवाई

ज्ञानवापी मस्जिद: फाइल फोटो
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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग विवाद पर वाराणसी जिला न्यायालय ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि सभी आठ मामलों की सामूहिक रूप से सुनवाई की जाएगी.

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी जिला न्यायालय ने सभी मामलों को क्लब करने का आदेश दिया. सभी आठ मामलों की सामूहिक रूप से सुनवाई की जाएगी. अब एक ही कोर्ट में ज्ञानवापी मामले से जुड़े सभी मामलों की एक साथ सुनवाई होगी.

 

बता दें कि, ज्ञानवापी शृंगार गौरी मामले में कुछ महिलाओं ने स्थानीय कोर्ट में याचिका दायर की थी कि विवाद से जुड़े सात ऐसे केस हैं, जो एक ही प्रकृति के हैं लेकिन कई अदालतों में चल रहे हैं. ऐसे में इन सातों की सुनवाई एक साथ किए जाने का आदेश दिया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए वाराणसी की जिला कोर्ट ने अपील मंजूर कर ली है.

 

गौरतलब है कि बीते दिन 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण के दौरान वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए एक “शिवलिंग” के कार्बन डेटिंग सहित “वैज्ञानिक सर्वेक्षण” को टाल दिया था. CJI ने कहा कि पहले हम परिस्थिति को देखेंगे. हमें इस मामले में बेहद सावधानी से डील करना होगा. हालांकि मस्जिद पक्ष ने कहा कि हमें हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं मिला.