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जिया खान आत्महत्या मामला: सीबीआई के फैसले के बाद अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी जिया की मां राबिया खान

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मुंबई: मुंबई में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने करीब एक दशक के बाद जिया खान आत्महत्या मामले में फैसला सुनाते हुए जिया खान आत्महत्या मामले में अभिनेता सुरज पंचोली को बरी कर दिया है.

 

सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा जिया खान आत्महत्या मामले पर फैसला आने के बाद उनकी मां राबिया खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले पर फैसला आया लेकिन सवाल अभी भी है कि मेरी बेटी की मौत कैसे हुई? मैंने शुरू से कहा है कि यह हत्या का मामला है. मैं हाई कोर्ट जाऊंगी.

बता दें कि पिछले हफ्ते, विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत के न्यायाधीश एएस सैय्यद ने दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था.

 

25 वर्षीय जिया खान 3 जून, 2013 को अपने जुहू स्थित घर में मृत पाई गई थीं. सूरज पंचोली को पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया था. सूरज पंचोली फिलहाल जमानत पर बाहर हैं. सीबीआई ने आरोप लगाया कि बाद में जब्त किया गया एक पत्र जिया खान द्वारा लिखा गया था और सूरज पंचोली के हाथों कथित रूप से शारीरिक और मानसिक यातना का वर्णन किया गया था.