मशहूर गायक व टी-सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार हत्याकांड मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसल सुनते हुए आरोपी रमेश तौरानी को रिहा कर दिया है। वहीं रउफ मर्चेंट की सजा को जारी रखा है। कोर्ट ने कहा कि रमेश तौरानी के खिलाफ इस मामले में कोई सबूत नहीं मिले हैं। इस कारण महाराष्ट्र सरकार की रमेश तौरानी के खिलाफ याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
अब्दुल राशिद को ठहराया दोषी, दी आजीवन कारावास की सजा।
बता दें कि इस मामले में एक अन्य आरोपी अब्दुल राशिद को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। दरअसल इससे पहले सेशन कोर्ट द्वारा इसे बरी कर दिया गया था। गौरतलब है कि अब्दुल रशीद दाऊद इब्राहिम का गुर्गा है वही आज दोषी पाए जाने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
गुलशन कुमार पर मंदिर के बाहर दागी गई थीं 16 गोलियां।
गुलशन कुमार की 12 अगस्त 1997 को मुंबई में एक मंदिर के बाहर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त वह पूजा कर मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी अचानक बाइक सवारों ने उनपर ताबड़तोड़ 16 गोलियां दाग दीं। मौके पर ही गुलशन कुमार की मौत हो गई थी।
क्यों की थी हत्या।
दरअसल कथित तौर पर गायक नदीम के इशारे पर गुलशन कुमार की हत्या की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडस्ट्री में गुलशन कुमार के बढ़ते कद और खुद के कद में आ रही कमी से बौखलाए नदीम ने ही गुलशन कुमार की हत्या का इरादा बना लिया था। इतना ही नहीं इस काम के लिए नदीम में अंडरवर्ल्ड का साथ लिया।